सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया और उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य को क्लीन चिट दे दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले का संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। पीठ ने कहा कि उसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और मामले को बंद कर दिया है।







